दिव्यांगजनों के लिए बैंकिंग सुगम्यता को लेकर डॉ. अरविंदर सिंह की RTI पहल
25Sep

दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में Panacea Disability Rights Activists की ओर से चलाया जा रहा RTI अभियान लगातार विभिन्न संस्थानों में accessibility से जुड़े मुद्दों को सामने ला रहा है। इसी क्रम में बैंकिंग सेवाओं की सुगमता को लेकर 500 से अधिक RTI आवेदन दायर किए गए हैं, जिनके माध्यम से बैंक शाखाओं में दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक सुधारों से संबंधित जानकारी जुटाई गई।

 

इस अभियान का नेतृत्व डॉ. अरविंदर सिंह, CEO, Arth Diagnostics, President, Panacea Disability Rights Activists और तीन बार के World Record Holder, कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य केवल कमियों को दर्ज करना नहीं, बल्कि संबंधित संस्थानों के साथ संवाद और आवश्यक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यावहारिक सुधारों की दिशा में काम करना है।

 

RTI के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं की स्थिति की पड़ताल

 

बैंकिंग सेवाओं तक समान पहुंच दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा का हिस्सा है। किसी बैंक शाखा तक पहुंचने से लेकर परिसर के भीतर सुरक्षित रूप से आवागमन और सेवाओं का उपयोग करने तक कई स्तरों पर accessibility की आवश्यकता होती है।

 

इसी उद्देश्य से RTI के माध्यम से विभिन्न बैंक शाखाओं और संस्थानों से accessibility सुविधाओं से संबंधित जानकारी मांगी गई। इसमें रैंप, व्हीलचेयर के लिए उपयुक्त प्रवेश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टैक्टाइल पाथ, सुगम शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे पहलुओं को शामिल किया गया।

 

इस प्रक्रिया से अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को दस्तावेजी रूप से समझने में मदद मिली।

 

बैंक ऑफ इंडिया में सुधार की प्रक्रिया शुरू

 

अभियान के दौरान बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं में accessibility से जुड़ी कमियों का मुद्दा सामने आया। इसके बाद संबंधित स्तर पर इन सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई।

 

बताई गई प्रक्रिया में शाखाओं की accessibility का निरीक्षण और आवश्यक सुधारों के लिए architect inspection जैसे कदम शामिल हैं। रैंप तथा अन्य सुविधाओं को अधिक उपयोगी और सुलभ बनाने की दिशा में भी कार्यवाही की गई।

 

यह उदाहरण दिखाता है कि RTI के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संबंधित संस्थान के समक्ष रखने के बाद accessibility से जुड़े व्यावहारिक सुधारों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

 

RBL बैंक की मधुबन शाखा में भी उठाए गए कदम

 

उदयपुर की RBL बैंक की मधुबन शाखा में accessibility और सुरक्षा से जुड़े विषय भी अभियान के माध्यम से संबंधित स्तर पर उठाए गए। सुझावों और पत्राचार के बाद शाखा में कुछ आवश्यक सुधार किए जाने की जानकारी सामने आई।

 

इनमें सुरक्षा रेलिंग से जुड़ा सुधार भी शामिल है। ऐसी सुविधाएं बैंक परिसर में आवागमन को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती हैं, विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए जिन्हें प्रवेश और आवाजाही के दौरान अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।

 

डॉ. अरविंदर सिंह की पहल का उद्देश्य

 

इस अभियान का उद्देश्य संस्थानों की केवल कमियां गिनाना नहीं है। इसका प्रमुख पक्ष accessibility से जुड़े वास्तविक मुद्दों को दस्तावेजी रूप से सामने लाना और संबंधित विभागों एवं संस्थानों के साथ समाधान की दिशा में संवाद करना है।

 

डॉ. अरविंदर सिंह के नेतृत्व में Panacea Disability Rights Activists RTI, accessibility inspections, representations और आवश्यक कानूनी माध्यमों के जरिए सार्वजनिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं से जुड़े विषय उठाता रहा है।

 

इस दृष्टिकोण में शिकायत के साथ-साथ समाधान की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जाता है, ताकि सामने आने वाले accessibility gaps को व्यावहारिक सुधारों से जोड़ा जा सके।

 

RPwD Act 2016 के संदर्भ में accessibility

 

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 यानी Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) दिव्यांगजनों के अधिकारों और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को निर्धारित करता है।

 

सार्वजनिक संस्थानों और सेवाओं में accessibility इसी व्यापक अधिकार-आधारित व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंकिंग जैसी रोजमर्रा की आवश्यक सेवाओं तक सम्मानजनक और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केवल भवन का प्रवेश द्वार ही नहीं, बल्कि परिसर के भीतर उपलब्ध सुविधाओं और उपयोग की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

 

इसी संदर्भ में दिव्यांगजनों के लिए बैंकिंग सुगम्यता को केवल infrastructure का विषय न मानकर सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच के व्यापक मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है।

 

बैंकिंग से आगे भी जारी है accessibility अभियान

 

Panacea Disability Rights Activists का अभियान केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है। रेलवे, रोडवेज, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को भी विभिन्न माध्यमों से उठाया जाता रहा है।

 

RTI के जरिए जानकारी प्राप्त करना, accessibility से जुड़े मुद्दों का निरीक्षण करना, संबंधित संस्थानों को representations देना और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी माध्यमों का उपयोग करना इस प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्से हैं।

 

इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है जिनसे दिव्यांगजनों को अपनी आवश्यक सेवाओं का उपयोग करने के लिए अनावश्यक भौतिक या प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

 

RTI से जानकारी से लेकर सुधार तक

 

500 से अधिक RTI आवेदनों के माध्यम से बैंकिंग accessibility से जुड़े विषयों को उठाया जाना इस अभियान की व्यापकता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राप्त जानकारी को संबंधित संस्थानों के समक्ष रखकर सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।

 

दिव्यांगजनों के लिए बैंकिंग सुगम्यता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें infrastructure, सुरक्षित आवागमन, उपयुक्त प्रवेश व्यवस्था और आवश्यक accessibility सुविधाओं जैसे कई पहलू शामिल होते हैं।

 

डॉ. अरविंदर सिंह और Panacea Disability Rights Activists की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें RTI और संस्थागत संवाद के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को अधिक accessible बनाने से जुड़े मुद्दों को लगातार सामने लाया जा रहा है।

News Coverage

Dainik Bhaskar

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